सरसों में गिरावट जारी,ग्वार में तेज़ी ,मतीरा बीज में तेजी ,देखिए इशबगुल, मेथी,जीरा,चना,मोठ आदि के ताजा भाव ,मण्डी भाव राजस्थान

जानिए आज के ताजा मण्डी भाव

आज के ताज़ा मण्डी भाव

जनरल मर्चेंट एंड कमीशन एजेंट नोखा (बीकानेर)*

*20/05/2021*

*🌿मोठ बोल्ड🌿*
*6600-6700 Extra bold

*🌿मूंग🌿*
6000-6600

*🌿ग्वार🌿*
3900/4147

*🌿चना नया🌿*
5000/5050

*🌿 मेथी पुरानी 🌿*
4800/5500

*🌿मेथी नई 🌿*

6000/6250

मेथा 6300 से 6700

*🌿नया जीरा 🌿*
12000/13200

*🌿इसबगुल नया🌿* 9200/10500

(ज्यादातर माल 9500 से 10200)तक बिक रहा है ।

*🌿काला तिल🌿* 7500/7720

*🌿कणक🌿*
1650/1915

*🌿रायडा सरसो नया 🌿*
5900/6350 (NCDEX में 100 रुपये की मन्दी के बावजूद भी हाजिर भाव मे खास मन्दी नही है )

*🌿मतीरा बीज🌿* 4000/4800

*🌿काकड़िया बीज🌿* 7000/7700

*🌿जौ🌿*
1400 से 1500

🔈तारामीरा 5000 से 5120🔈

नोखा कृषि उपज मंडी आने वाले किसानों से निवेदन है कि कृपया करके वह सुबह 6:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक मंडी परिसर गेट तक आ जाए उसके बाद आने वाले वाहन को मंडी परिसर में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी ।

*ग्वार गम उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 में 38 फीसदी घटकर 2.34 लाख टन हुआ*

नई दिल्ली (कमोडिटीज कंट्रोल) कोविड -19 महामारी के के कारण अमेरिका और अन्य देशों की मांग में कमी आने के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में देश से ग्वारगम उत्पादों का निर्यात 38 फीसदी से अधिक घटकर 2.34 लाख टन का ही हुआ।

कोविड -19 महामारी के कारण, तेल अन्वेषण क्षेत्र से ग्वारगम पाउडर की मांग कम रही, यही कारण है कि सबसे बड़े निर्यातक भारत से ग्वार गम उत्पादों के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का ग्वारगम निर्यात 2,34,821 टन हुआ, जो एक साल पहले की इसी अवधि के 3,81,878 टन के मुकाबले कम है। देश से ग्वारगम उत्पादों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 1.47 लाख टन या 38.50 कम हुआ।

एपीडा के आंकड़ों के मुताबिक, मूल्य के हिसाब से देश का ग्वारगम उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 में 42.44 फीसदी घटकर 1,120 मिलियन डॉलर रह गया। अमेरिका भारत से ग्वारगम उत्पादों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है क्योंकि यह चट्टानों से तेल और गैस निकालने के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रक्रिया में ग्वार गम पाउडर का उपयोग करता है।

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**Sadul*shahar**

*Dhan*mandi* *update*

*Date* *20.05.2021*
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*सरसों * 500*किव** *बोली*भाव*
*6498 *से 6687*तक**

*जौ*150*किव* *बोली*भाव***
**1651 से* *1734* *तक**

*चना* *05 किव* **बोली*
*भाव* *5091*तक*

*गेहू* *1482* *बोली* *भाव*
* *2252* *तक*

*गुवार*05* *किव* * *बोली* *भाव* *बाकी*

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*राजस्थान सरकार का आदेश*
दालहन के स्टाॅक का किया जायेगा सत्यापन प्राप्त स्टाॅक की सूचना देनी होगी सुचना किया जायेगा औचक निरीक्षण जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार दाल के व्यवहारियों डीलरों के पास उपलब्ध स्टाॅक की घोषणा एवं भावों वृद्धि के संबंध में आवश्यक पर्यवेक्षण करने के निर्देशों के अनुरूप जिले के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार दाल की भावो में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान व्यापारिक वस्तु आदेश 1980 की अनुसूची द्वितीय में साबुत या दली हुई दालें यथा उड़द मूंग अरहर मसूर मोठ लोबिआ राजमा चना मटर और अन्य दालों को सम्मिलित किये जाने की अधिसूचना जारी की जा रही है दाल के समस्त व्यवहारियों मिलों व्यापारियों आयातकों और भण्डारग्रहों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये है प्रत्येक व्यवहारी के द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी से प्रमाणितशुदा स्टाॅक रजिस्टर प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में संधारित करना होगा प्रत्येक व्यवहारी उसके गोदाम का पता एवं विवरण अपने स्टाॅक रजिस्टर में स्वयं के लेवल से दर्ज करेगा और दर्ज स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर स्टाॅक का भण्डारण नहीं किया जायेगा प्रत्येक माह में साप्ताहिक विवरणी निर्धारित प्रपत्रा में संबंधित अनुज्ञापन अधिकारी डीएसओ, एसडीएम तहसीलदार को सप्ताह समाप्ति के तीन दिवस में प्रस्तुत करनी होगी जिला रसद अधिकारी जिले के व्यवहारियों के द्वारा प्रेषित साप्ताहिक विवरणी की समेकित सूचना प्रत्येक गुरूवार को मुख्यालय भेजेंगे वर्तमान माह में 20 मई 2021 की शाम तक व्यवहारी के पास उपलब्ध दाल के स्टाॅक की घोषणा निर्धारित प्रपत्रा में 21 मई तक करनी होगी। सभी प्रकार की दालों को मिलाकर पांच क्विंटल की मात्रा तक स्टाॅक रखने वाले खुदरा विक्रेताओं को निर्देशों से मुक्त रखा गया है जिला कलक्टर ने बताया कि जिला रसद अधिकारी 20 मई 2021 के स्टाॅक की समेकित सूचना और व्यवहारियों यथा मिलों व्यापारियों आयातकों बड़े खुदरा विक्रेताओं और भण्डारग्रहों की संख्या को निर्धारित प्रपत्र में 24 मई तक मुख्यालय को सूचना भेजेंगे जिले में दालों की खुदरा एवं थोक दरों का पर्यवेक्षण करते हुए साप्ताहिक सूचना राज्य स्तर पर प्रत्येक सोमवार को प्रेषित करनी होगी व्यवहारियों का स्टाॅक सत्यापन के लिये प्रर्वतक स्टाॅफ से औचक निरीक्षण करवाया जाये स्टाॅक रजिस्टर में दर्ज दाल की मात्रा और भौतिक रूप से उपलब्ध मात्रा में अन्तर पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कार्यवाही की जाऐ

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