मंडी व्यापारियों को राजस्थान सरकार की तरफ से मिला तोहफा आढ़त में की गई बढ़ोतरी

कृषि विपणन निदेशलय, जयपुर कमांक: प.4()निकृवि/नियमन/आढत/

राजस्थान सरकार

दिनांक:

श्री बाबूलाल गुप्ता, अध्यक्ष, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ, तृतीय तल, प्रेम विला, डी3-डी4, मावा मण्डी, सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, जयपुर-3020161

विषयः- कृषि विपणी अधिनियम एवं नियम के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समितियो मे कार्य कर रहे आढतियां की आढत बढाने के संबंध मे।

प्रसंग:आपका पत्र कमांक RKPVS/2022/50 दिनांक 24.03.2022 तथा पत्र क्रमांक RKPVS/2022/29 दिनांक 19.02.2022 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि (ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2021 से मण्डी शुल्क की दर कम करके तिलहन पर 1.00 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत तथा ऊन, जीरा, ईसबगोल, ज्वार, बाजरा एवं मक्का के अतिरिक्त अन्य अधिसूचित कृषि उपज गुड, चीनी, इमारती लकडी, देशी घी, जौ, उडद, मूंग आदि पर 1.60 प्रतिशत से घटाकर 1.00 प्रतिशत किया गया। इसी प्रकार फल एवं सब्जी पर आडत की दर 6.00 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तथा जीरा, ईसबगोल, मक्का, बाजरा एवं ज्वार के अतिरिक्त अन्य कृषि जिन्सो मे आडत की दर 2.25 प्रतिशत से घटाकर 1.75 प्रतिशत की गई थी जो दिनांक 31.03.2022 तक ही प्रभावी होने के कारण दिनांक 01.04.2022 के पश्चात् दिनांक 01.03.2021 से पूर्व की दरें स्वतः ही प्रभावी हो जायेंगी।

— (सोहन लाल शर्मा)

निदेशक

कृषि विपणन

कमांक: प.4()निकृवि/नियमन/आढत/S847-SB998 दिनांक: 24.03.2022 प्रतिलिपी:-क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड-समस्त तथा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक)

कृषि विपणन