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कृषि यंत्रो की खरीद पर अब मिलेगा 50% तक अनुदान

कृषि यंत्र हेतु आवेदन

कृषि एवं संबद्ध विभागों की कृषक कल्याणकारी योजनाएं कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित कृषि यंत्र खरीदने पर कृषको की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 % तक अनुदान दें ने का प्रावधान रखा गया है | जिसका उदेश्य उन्नत कृषि यंत्रो के उपयोग से श्रम और समय की बचत करना है |

किसान साथियों आज कृषि यंत्र अनुदान ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है l यह प्रक्रिया 15 दिन तक चलेगी l जिन किसानों ने पिछले 3 वर्षों में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी ले ली है वह इसके लिए योग्य नहीं होंगे l अनुदान केवल एक यंत्र पर मिलेगा l आवेदन के लिए जमाबंदी ट्रैक्टर की आरसी जन आधार कार्ड और यंत्र का कोटेशन लेकर ई-मित्र से ऑनलाइन करवाना होगा l अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ई-मित्र से संपर्क करें l

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यंत्रो की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण

मुख्य कृषि यंत्र हॉर्स पावर रेंज SC/ST/ लघु /सीमान्त/महिला कृषकों को मूल्य का अधिकतम 50% अन्य श्रेणी के कृषकों को मूल्य का अधिकतम 40%
सीड ड्रिल /सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
20 बीएचपी से कम
20 से 35 बीएचपी तक
35 बीएचपी से अधिक।
₹15,000
₹18,000
₹21,300 से ₹28,000
₹12,000
₹16,000
₹17,000 से 22,004
डिस्क पलावु/डिस्क हेरो 20 बीएचपी से कम
20 से 35 बीएचपी तक
35 बीएचपी से अधिक।
20000
30000
50000
16000
25000
40000
मल्टीक्रॉप थ्रेसर20 बीएचपी से कम
20 से 35 बीएचपी तक
35 बीएचपी से अधिक।
30000
40000
100000
25000
40000
80000
रोटावेटर20 से 35 बीएचपी तक
35 बीएचपी से अधिक।
35000
42000-50400
28000
34000-40300
ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर20 बीएचपी से कम
20 से 35 बीएचपी तक
35 बीएचपी से अधिक।
30000
40000
75000
24000
32000
60000
मल्टी क्रॉप प्लांटर20 बीएचपी से कम
20 से 35 बीएचपी तक
35 बीएचपी से अधिक।
30000
40000
75000
24000
32000
60000
चिज़ल पलावु20 बीएचपी से कम
20 से 35 बीएचपी तक
10000
20000
8000
16000
यंत्रो की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण

उपर दिए गये फोटो स्क्रोल करे ,सभी जानकारी देखने को मिलेगी

यंत्रों में अनुदान के लिए पात्रता

आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो है/विभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदन का नाम होना आवश्यक है। ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए। एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र प्रति तीन वर्ष में केवल एक बार यह अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में एक कृषि यंत्र पर ही अनुदान दिया जा सकेगा।

आवेदन के समय दस्तावेज

जमा बंदी की नकल छे माह से अधिक पुरानी नहीं हो और ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र आरसी के प्रति ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य रूप से रहेगी।

अनुदान प्राप्ति की प्रक्रिया : कृषक नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर अन्यथा स्वयं के स्तर पर राज़ किसान साथी पोर्टल पर जन आधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा।

कृषि यंत्रों का क्रय

कृषि यंत्रों का गृह कृषि कार्यालय के प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही करे स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश अथवा अपने क्षेत्र के कृषि प्रवेशक के जरिए मिल सकेगी। राज्य के किसी भी जिले के पंजीकृत निर्माता, विक्रेता जिनकी सूची राज़ किसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो से ही कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।

अनुदान स्वीकृति प्रक्रिया चरण

  • कृषि यंत्र हेतु आवेदन की प्राप्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ से रहेंगी, जिसके लिए उत्तरदायी कार्मिक और व्यक्ति कृषि अधिकारी योजना प्रभारी रहेंगे।
  • दस्तावेजों की जांच 7 दिन के दर्मियान होगी, जिसकी उत्तरदायी में कृषि अधिकारी योजना प्रभारी रहेंगे।
  • अनुदान स्वीकृति प्रक्रिया चरण में प्रशासनिक स्वीकृति। 45 दिन के अंदर होगी उत्तरदायी व्यक्ति सहायक निदेशक कृषि विस्तार होंगे
  • यंत्र खरीद कार्य पूर्ण की अवधि 45 दिन की रहेंगी। इसके लिए उत्तरदायी कार्मिक और व्यक्ति कृषक स्वयं रहेगा।
  • पोस्ट वेरिफिकेशन की अवधि 15 दिन की रहेंगी जिसके लिए उत् तरदायी कार में एक और व्यक्ति राजस्थान किसान साथी पोर्टल पर आवंटित विभाग अधिकारी और कार्मिक होंगे।
  • भुगतान स्वीकृति की अवधि 15 दिन की रहेंगी। इसके लिए उत्तरदायी कार्मिक और व्यक्ति संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद रहेंगे।

डिस्क्लेमरः हमारे पोर्टल पर दी जाने वाली जानकारी हमारे इस स्रोत से प्राप्त डाटा के हिसाब से दी जाती है।