इसके लागू होने से एमएसएमई के एक वर्ग को चिंता है कि इससे आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है
वित्त मंत्रालय नए नियम में बदलाव के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके तहत व्यावसायिक उद्यमों को 45 दिनों के भीतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान करना होगा।
25/02/2024 45 day payment rule of MSMES: Finance Ministry is considering possible changes
नया नियम, 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगा, लेकिन कई व्यापारिक संस्थाओ ने इसे एक साल बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2025 तक करने की मांग की है।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समय पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, वित्त अधिनियम 2023 ने आयकर अधिनियम की धारा 43बी में एक नया खंड (एच) शामिल किया है यानी निर्धारित समय से परे किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को निर्धारिती द्वारा देय कोई भी राशि प्रदान की जा सके। एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 में 45 दिनों की सीमा केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में अनुमत होगी। तय समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर खरीदार को उस पर टैक्स देना होगा यह नियम छोटे बड़े सभी व्यापारिक लोगो में दहसत पैदा कर रहा है क्यूंकि इतना जल्दी भुगतान करना आसान काम नहीं है